चंडीगढ़ प्रशासन का आदेश, जानिए दिवाली और गुरुपर्व पर कितने घंटे चला सकते हैं पटाखे

चंडीगढ़ प्रशासन ने दिवाली और गुरुपर्व पर पटाखे चलाने को लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक ही लोग पटाखे चला सकेंगे। वहीं आदेश में सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की ही अनुमति दी.

चंडीगढ़ प्रशासन ने दिवाली और गुरुपर्व पर पटाखे चलाने को लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक ही लोग पटाखे चला सकेंगे। वहीं आदेश में सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की ही अनुमति दी गई है। गुरुपर्व पर भी सिर्फ दो घंटे ही पटाखे चला सकेंगे। सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे और रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। साइलेंट जोन से 100 मीटर दूर ही पटाखे चला सकेंगे। आदेशों का उलंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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