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चंडीगढ़ कोर्ट का बड़ा फैसला, एक और मामले में खालिस्तानी आतंकी Jagtar Hawara बरी

चंडीगढ़ : खालिस्तानी आतंकी जगतार सिंह हवारा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। चंडीगढ़ कोर्ट ने जगतार हवारा को आज एक और 18 साल पुराने मामले में बरी कर दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई, जिस वजह से कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। इससे पहले जिला अदालत 22 नवंबर को हवारा को ऐसे ही एक आपराधिक मामले में बरी कर चुकी है। पुलिस की तरफ से जो गवाह बनाया गया था उसकी मौत हो चुकी है, जिस वजह से आतंकी हवार को बरी कर दिया गया।

क्या था मामला?
खालिस्तानी आतंकी जगतार सिंह हवारा पर वर्ष 2005 में सेक्टर 17 पुलिस थाने में देश के खिलाफ साजिश रचने, एक्सप्लोसिव एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा आतंकी जगतार सिंह हवारा और उसके अन्य साथी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहें हैं।

दिल्ली की जेल में है बंद
जगतार सिंह हवारा को सुरक्षा कारणों के चलते दिल्ली की मंडोली जेल में रखा गया है। उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया जाता है। आपको बता दें कि सीएम बेअंत सिंह हत्या मामले में जगतार हवारा के साथ परमजीत सिंह भ्यौरा, बलवंत सिंह राजोआणा और जगतार सिंह तारा व कई अन्य भी आरोपी थे जिन्हें उम्रकैद की सजा हुई थी। 2004 में वह अपने साथियों के साथ बुड़ैल जेल में सुरंग खोदकर फरार हो गया था।

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