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पंजाब में जारी हुए नए ट्रैफिक नियम, चलती कार की सनरूफ खोलने पर पुलिस करेगी कार्रवाई

बेंगलुरू की तर्ज पर जारी आदेश का उद्देश्य सड़क हादसों को रोकना है।

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चंडीगढ़: चलती कार की सनरूफ खोलकर उसके अंदर खड़े होने या मौज-मस्ती करने वालों पर पंजाब पुलिस अब सख्त हो गई है। पुलिस अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इस संबंध में पुलिस की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इस पर नजर रखने के लिए सभी जिलों में विशेष टीमें बनाई गई हैं।


इसके पीछे उद्देश्य सड़क हादसों को रोकना है। साथ ही पंजाब पुलिस ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर इससे संबंधित कोई शिकायत या वीडियो सामने आता है तो प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए। बेंगलुरू की तर्ज पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। पहले भी कहा जाता रहा है कि लग्जरी कारों में सनरूफ होती है।

छोटे बच्चे उसमें से निकलकर राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों और शहरों में हुड़दंग मचाते हैं। इससे चालक का ध्यान भटकता है। ऐसे में हादसों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को टोका जाना चाहिए। इस संबंध में ट्रैफिक विंग में तैनात कर्मचारियों को निर्देश जारी किए जाएं। अगर ऐसा कोई वाहन संज्ञान में आता है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। मोहाली के डीएसपी ट्रैफिक महेश सैनी ने कहा कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

पुलिस विभाग के जानकारों के मुताबिक, यह ट्रेंडी फीचर कार कंपनियों ने लोगों की सुविधा के लिए दिया था। लेकिन कई युवा इस चीज का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में भारी जुर्माना लगाया जाता है। कुछ समय पहले दिल्ली में एक युवक सनरूफ खोलकर लेट गया था। पुलिस को इसका वीडियो मिल गया था। इसके बाद उस पर 26 हजार डॉलर का जुर्माना लगाया गया था।

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