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CHB ने 4 रिहायशी इकाइयों में उल्लंघन किए गए भवन को किया ध्वस्त

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने मौलीजागरन चंडीगढ़ में चार रिहायशी इकाइयों में नए सिरे से उल्लंघन किए गए भवन को ध्वस्त कर दिया। ये भवन उल्लंघन कैंटिलीवर आरसीसी सीढ़ी के मामले और सरकारी भूमि पर कमरे के आकार के थे। सीएचबी विध्वंस की लागत की गणना कर रहा है जो आवंटियों से वसूल की जाएगी और भुगतान न करने की स्थिति में उनके आवंटन रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

सरकारी सार्वजनिक भूमि पर नए अवैध अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सीएचबी जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। सभी आबंटियों, जिन्हें नए निर्माण के खिलाफ चालान विध्वंस नोटिस जारी किए गए हैं, से अनुरोध है कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा विध्वंस से बचने के लिए इन उल्लंघनों को तुरंत हटा दें। सभी आबंटियों से पुन: अनुरोध किया जाता है कि वे किसी भी नए भवन का उल्लंघन न करें अन्यथा उनके जोखिम और लागत पर इसे गिराया जा सकता है। चूंकि इन उल्लंघनों से न केवल आवास इकाइयों के लिए बल्कि विशेष इकाई के लिए और आसपास की इकाई के लिए भी सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, सीएचबी जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। इसके अलावा सरकारी/सार्वजनिक भूमि पर सभी अतिक्रमण सीएचबी से बिना किसी सूचना के तत्काल हटाने की आवश्यकता है।

 

 

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