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Mohali में सिनेमाघर और मॉल सूर्यास्त से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे

चंडीगढ़। पंजाब के मोहाली में जिला प्रशासन ने शुक्रवार को अगले आदेश तक सूर्यास्त से सूर्योदय तक सिनेमाघर और शॉपिंग मॉल बंद रखने का आदेश दिया है। मॉल और सिनेमाघर रात 08:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक बंद रहेंगे। अधिकारियों ने मोहाली में अगले आदेश तक बाहर की लाइट, बिल बोर्ड, स्ट्रीट लाइट आदि के लिए इस्तेमाल किए जा रहे इन्वर्टर, जनरेटर और बिजली के किसी अन्य विकल्प के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों ने कहा कि लोगों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे शाम के समय जब तक बहुत जरूरी न हो, अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। यह आदेश नौ मई से अगले आदेश तक लागू रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के मद्देनजर नए निर्देश जारी किए गए हैं।

मोहाली की उपायुक्त कोमल मित्तल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘मौजूदा हालात और पाकिस्तान से हवाई हमले की आशंका वाली खुफिया सूचनाओं के मद्देनजर, लोगों की सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए रात के समय पूरी तरह से ‘ब्लैकआउट’ करना जरूरी हो सकता है।’’

आदेश में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात को देखते हुए आम लोगों की सुरक्षा और जान-माल की सुरक्षा के लिए सिनेमाघरों और शॉंिपग मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों को बंद करना भी जरूरी हो गया है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के खतरे से बचा जा सके। आदेश में कहा गया है, ‘‘जिला एसएएस नगर में सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल सूर्यास्त से सूर्योदय तक (यानी रात 08:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक) अगले आदेश तक बंद रहेंगे।’’

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