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CM MANN ने दी बड़ी राहत, पंजाब में प्लॉट रजिस्ट्री के लिए अब नहीं लगेगी NOC

चंडीगढ़ : पंजाब के निवासियों के लिए दिवाली का तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुआई वाली पंजाब सरकार ने प्लॉट रजिस्ट्रेशन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की जरूरत खत्म कर दी है। इससे प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

हाल ही में एक घोषणा में मुख्यमंत्री ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2024 को मंजूरी देने के लिए आभार व्यक्त किया, जो भूमि विलेख पंजीकरण के लिए एनओसी की जरूरत को खत्म करता है। पंजाब विधानसभा ने पहले 3 सितंबर को विधेयक को मंजूरी दी थी और राज्यपाल ने आज इसे अधिनियमित कर दिया।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि संशोधन का उद्देश्य छोटे प्लॉट धारकों को राहत प्रदान करते हुए अवैध कॉलोनियों पर सख्त नियम लागू करना है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ है, जो उनके प्लॉट के पंजीकरण में आने वाली चुनौतियों का समाधान करता है और अनधिकृत कॉलोनियों के प्रसार को रोकता है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि संशोधन में अपराधियों के लिए दंड और सजा शामिल है, जो नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

संशोधन के अनुसार, जो व्यक्ति 31 जुलाई, 2024 से पहले अनधिकृत कॉलोनियों में 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बिक्री के लिए समझौता या अन्य संबंधित दस्तावेज बनाते हैं, उन्हें अपनी जमीन पंजीकृत करने के लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अवैध कॉलोनियों ने निर्दोष लोगों की कीमत पर लाभ कमाया है, जो उनके कार्यों के कारण पीड़ित हैं। मान ने बताया कि अवैध कॉलोनियों का उदय पिछली सरकारों के दौरान हुआ था, जिन्होंने इन कॉलोनियों का समर्थन किया था। इस नए अधिनियम का उद्देश्य उन लाखों लोगों को बहुत जरूरी राहत प्रदान करना है, जिन्होंने अनजाने में अनधिकृत कॉलोनियों में निवेश किया था, जिससे उन्हें कानूनी बाधाओं का सामना किए बिना घर बनाने की अनुमति मिल सके।

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