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सुखबीर बादल गोलीबारी मामले में सह-आरोपी को मिली जमानत

August 8, 2025

सुखबीर बादल गोलीबारी मामले में सह-आरोपी को मिली जमानत

श्री गोइंदवाल साहिब (पंजाब): शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर कथित हत्या के प्रयास के मामले में सह-आरोपी धर्म सिंह को आज एकलगड्डा केंद्रीय कारागार से ज़मानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया।

धर्म सिंह का नाम भाई नारायण सिंह चौरा के साथ 4 दिसंबर, 2024 की घटना के सिलसिले में लिया गया था, जिसमें सुखबीर बादल पर कथित तौर पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई थी। नारायण सिंह को इस मामले में पहले ही ज़मानत मिल चुकी है।

गौरतलब है कि सुखबीर बादल ने अभी तक अपना बयान दर्ज नहीं कराया है और उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर केंद्रीय एजेंसी से जाँच कराने की माँग की है। हालाँकि, पंजाब पुलिस ने अपनी जाँच पूरी कर ली है और अदालत में चालान पेश कर दिया है।

चालान के अनुसार, घटना से एक दिन पहले 3 दिसंबर को नारायण सिंह और धर्म सिंह दोनों ने श्री अकाल तख्त साहिब में प्रार्थना की थी, जहाँ उन्होंने कथित तौर पर पर्चियाँ रखी थीं ताकि हमले को आगे बढ़ाने के बारे में ईश्वर से मार्गदर्शन लिया जा सके।

बताया जाता है कि प्रार्थना नारायण सिंह ने करवाई, जबकि धर्म सिंह ने पर्ची उठाई। अमृतसर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुंदी ने 4 अगस्त को धर्म सिंह को जमानत दे दी थी और जमानत बांड भरने के बाद आज उन्हें रिहा कर दिया गया।

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