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किसानों के लिए जरूरी खबर: कंबाइन से धान कटाई का समय तय, सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक ही चलेगी कंबाइन

फरीदकोट: डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राहुल चाबा ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, जिले में हार्वेस्ट कंबाइन से धान की कटाई के संबंध में आदेश जारी किए हैं।

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, फरीदकोट जिले में धान की कटाई के लिए हार्वेस्ट कंबाइन सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक ही चलेंगी। इस समय के बाद (शाम 06.00 बजे के बाद से सुबह 10.00 बजे तक), कंबाइन से धान की कटाई पूरी तरह से बैन रहेगी। हर अनाज मंडी (अस्थायी मंडियों सहित) में व्यापारी और मंडी बोर्ड यह पक्का करेंगे कि पंजाब सरकार, गृह विभाग और कृषि विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाए।

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि धान के सीजन 2026 में किसान धान की फसल की कटाई शुरू कर रहे हैं। धान की कटाई के लिए कंबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ये कंबाइन सुबह देर से चलती हैं और रात में गिरी ओस की वजह से गीली धान की फसल काटती हैं, जिससे फसल में नमी तय लिमिट से ज़्यादा बढ़ने का चांस रहता है। गीली फसल को मंडियों में लाने की वजह से किसानों को कभी-कभी फसल बेचने में बेवजह देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनमें गुस्सा पैदा होता है और किसान संगठन धरने पर उतर आते हैं, जिससे ट्रैफिक की दिक्कतों के साथ-साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए भी दिक्कतें पैदा होती हैं।

उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर 4 नवंबर, 2026 तक लागू रहेंगे।

📍 Location: Faridkot (Faridkot)

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