अमृतसर: पाकिस्तान पंजाब पंजाब विधानसभा ने पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध को पारित कर पूरे प्रांत में पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। यह प्रतिबंध पतंग उड़ाने के लिए टांसपोर्ट काइट, धातु के तार, नायलॉन की रस्सी, तेज मांङो से लिपटे किसी अन्य धागे या किसी अन्य हानिकारक सामग्री पर भी लागू होगा। संशोधन के अनुसार, पतंग उड़ाते पकड़े जाने पर 3 से 5 साल की जेल या 20 लाख रु पए का जुर्माना या दोनों सजाएं दी जाएंगी। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास हो सकता है। पतंग बनाने वालों को भी कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। जिसमें 5 से 7 साल की जेल या 50 लाख रु पए का जुर्माना, या दोनों शामिल होंगे। इस जुर्माने का भुगतान न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास हो सकता है।