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भ्रष्टाचार मामला: गिरफ्तार AIG आशीष कपूर को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, सुनवाई 22 फरवरी तक स्थगित

चंडीगढ़ : भ्रष्टाचार मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार आईपीएस आशीष कपूर को फिलहाल हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल पाई है। इस मामले में नियमित जमानत की मांग को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की है, उस पर सुनवाई 22 फरवरी तक स्थगित हो गई है। आशीष कपूर की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट बिपन घई ने बताया कि वीरवार को इस याचिका पर सुनवाई न हो पाने के कारण स्थगित हो गई है।

बता दें कि पंजाब विजिलेंस ने एआईजी आशीष कपूर के खिलाफ 6 अक्तूबर को एफआईआर दर्ज की थी। यह मामला 2016 का है, जब वह सैंट्रल जेल अमृतसर में अधीक्षक पद पर तैनात थे। उन पर आरोप है कि पूनम राजन अपनी मां प्रेम लता, भाई कुलदीप सिंह और भाभी प्रीति के साथ जीरकपुर के एक थाने में एक मामले में पुलिस रिमांड में थी। तब आशीष कपूर थाने गए और कथित तौर पर राजन की मां प्रेम लता को आश्वाशन दिया कि वह अदालत से उनकी जमानत और बरी करने की व्यवस्था करेंगे। आरोपों के अनुसार आशीष कपूर ने जीरकपुर के तत्कालीन एसएचओ पवन कुमार और एएसआई हरजिंदर सिंह की मिलीभगत से कथित तौर पर प्रीति को मामले में निर्दोष घोषित कर दिया। आरोपों के अनुसार इसके बदले उन्हें एक करोड़ की रिश्वत मिली थी

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