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मजीठिया की सुनवाई के दौरान कोर्ट स्टाफ से मारपीट; कोर्ट ने SHO के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश

चंडीगढ़: नाभा जेल में बंद अकाली नेता बिक्रम मजीठिया की मोहाली कोर्ट में 6 जुलाई 2025 को सुनवाई के दौरान एक एसएचओ द्वारा कोर्ट स्टाफ के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया था। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मोहाली कोर्ट ने कोर्ट स्टाफ के साथ मारपीट के मामले में एसएचओ जशनप्रीत सिंह के खिलाफ सुहाना पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

बिक्रम मजीठिया के वकील अर्शदीप कलेर ने बताया कि मोहाली कोर्ट ने सोहाना पुलिस को एसएचओ के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। उन्होंने कोर्ट का आदेश साझा करते हुए कहा कि मोहाली कोर्ट के आदेश से साफ है कि जब बिक्रम मजीठिया को मोहाली कोर्ट में पेश किया जाता है, तो पुलिस क्या करती है? मीडिया ने कई बार दिखाया है कि पुलिस कोर्ट पर पर्दे लगा देती है, मीडिया को एक किलोमीटर पीछे ही रोक देती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि हालात ऐसे हैं कि पुलिस वकीलों को कोर्ट में घुसने नहीं देती। इस आदेश में जिस घटना का जिक्र है, वह 6 जुलाई 2025 की है। उस दिन बिक्रम मजीठिया को पुलिस रिमांड पर लेकर पेश करने वाली थी, इसी दौरान मोहाली पुलिस इंस्पेक्टर ने कोर्ट क्लर्क को धक्का देकर कोर्ट का दरवाजा खोलने को कहा।

जब पुलिसकर्मी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि आप जज की इजाजत के बिना अंदर नहीं जा सकते, तो एसएचओ जशनप्रीत सिंह गुस्से में आ गए और पुलिसकर्मी के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट करने लगे। जब कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई करने के लिए संबंधित थाने को लिखा तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, अब मोहाली कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए एसएचओ जशनप्रीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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