Last Updated: October 11, 2026

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तंबाकू नियम तोड़ने वालों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा

July 28, 2026

तंबाकू नियम तोड़ने वालों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा
Crackdown on tobacco rule violators : अमृतसर। स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस विभाग के सहयोग से तथा सिविल सर्जन डॉ. रश्मि विज के मार्गदर्शन में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया।

तंबाकू कानून तोड़ने वाले 15 दुकानदारों पर कार्रवाई

अभियान के दौरान रंजीत एवेन्यू बी ब्लॉक, सर्कुलर रोड, बटाला रोड, नमक मंडी तथा आसपास के क्षेत्रों में निरीक्षण किया गया। COTPA अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले 15 व्यक्तियों एवं दुकानदारों के चालान किए गए। इस अवसर पर जिला तंबाकू नियंत्रण अधिकारी-सह-डीडीएचओ डॉ. जगजोत कौर ने बताया कि जिले को तंबाकूमुक्त बनाने तथा COTPA अधिनियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तंबाकू विक्रेताओं का मौके पर निरीक्षण करने के लिए दो विशेष टीमों को तैनात किया गया था।

तंबाकू कानून उल्लंघन पर स्वास्थ्य विभाग सख्त

निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों तथा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 15 चालान किए गए। उन्होंने कहा कि जिले भर में COTPA अधिनियम का सख्ती से पालन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने आगे बताया कि सरकार के नियमों के अनुसार प्रत्येक तंबाकू उत्पाद के पैकेट के दोनों ओर निर्धारित चित्र सहित वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनी तथा “तंबाकू से दर्दनाक मृत्यु और कैंसर होता है” चेतावनी का अंकित होना अनिवार्य है। निर्धारित स्वास्थ्य चेतावनी के बिना तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त खुले (लूज़) सिगरेट की बिक्री, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान या तंबाकू का सेवन तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री भी कानून के तहत दंडनीय अपराध है।

 

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