लुधियाना: डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने जिले में आईएसआई मार्क के बिना 5-किलोग्राम अवैध एलपीजी सिलैंडरों की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए औचक निरीक्षण के निर्देश दिए। जन सुरक्षा और अनाधिकृत गैस सिलैंडरों से होने वाली खतरनाक घटनाओं को रोकने के उदेश्य से इन अवैध व असुरक्षित सिलैंडरों की बिक्री पर नकेल कसी जाएगी।
एलपीजी कंपनियों और डीलर्स के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान डीसी हिमांशु जैन ने गैर-आईएसआई/बीआईएस प्रमाणित गैस सिलैंडरों और कंटेनरों के भंडारण, भरने, रीफिलिंग और परिवहन से संबंधित अनाधिकृत गतिविधियों की रिपोर्टो के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऐसी गतिविधियां विस्फोटक अधिनियम और गैस सिलैंडर नियम, 2016 का उल्लंघन करती हैं, जो संभावित आग के खतरों और विस्फोटों के कारण जान, माल और जन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं।
इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 2023 की धारा 163 के तहत डी.सी हिमांशु जैन ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर-आईएसआई ब्रांडेड सिलैंडरों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। डी.सी ने जांच टीमों को बर्तन की दुकानों, प्रवासी आबादी वाले क्षेत्नों और अन्य प्रतिष्ठानों में नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सख्ती से जांच करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने एलपीजी कंपनियों को कारखानों और आवासीय क्षेत्नों में जागरूकता अभियान शुरू करने का भी निर्देश दिया ताकि जनता को अवैध सिलैंडरों के उपयोग के खतरों के बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने नागरिकों से भी सहयोग करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों की जानकारी विभागीय अधिकारियों को देने की अपील की।
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