Last Updated: October 7, 2026

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DC Himanshu Agarwal ने जारी किए सख्त निर्देश,फसल अवशेष जलाने पर होगा 15 हजार रुपये का जुर्माना

May 15, 2024

DC Himanshu Agarwal ने जारी किए सख्त निर्देश,फसल अवशेष जलाने पर होगा 15 हजार रुपये का जुर्माना

जालंधर:- पंजाब में जालंधर के उपायुक्त डॉ हिमांशु अग्रवाल ने जिले में गेहूं की फसल के अवशेष जलाने की घटनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इस प्रथा पर अंकुश पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त ने बुधवार को यहां जिला प्रशासनिक परिसर में एसएसपी जालंधर (ग्रामीण) अंकुर गुप्ता, कृषि विभाग और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की।

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जहां भी क्षेत्र में आग लगने की घटना की सूचना सेटेलाइट के माध्यम से प्राप्त हो, उसकी जांच कर संबंधित पदाधिकारी द्वारा तुरंत रिपोर्ट दी जाए । डॉ अग्रवाल ने कहा कि फसल अवशेष जलाने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सख्त निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि खेत में आग लगाने पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे विभागीय कार्रवाई से बचने और पर्यावरण की शुद्धता बनाये रखने के लिये गेहूं के अवशेष न जलाए।

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