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ढिल्लों-ब्रदर्स सुसाइड केस: हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर Navdeep Singh की अग्रिम जमानत की खारिज

जालंधर (पंकज): ढिल्लों-ब्रदर्स सुसाइड केस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज आरोपी इंस्पेक्टर नवदीप सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने फरार चल रहे इंस्पेक्टर नवदीप की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।

मामले की जानकारी देते हुए ढिल्लों परिवार के वकील गुरजीत सिंह काहलों ने बताया कि हाईकोर्ट ने नवदीप सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में वांछित 3 पुलिसकर्मी अभी भी फरार हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए बर्खास्त इंस्पेक्टर नवदीप सिंह, एएसआई बलविंदर सिंह और महिला कांस्टेबल जगजीत कौर की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी।

बता दें कि जश्नबीर सिंह ढिल्लों और मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पुलिस प्रताड़ना के कारण ब्यास नदी में छलांग लगाई थी। जिसके बाद जश्नबीर का शव नदी के साथ लगते खेतों से पानी कम होने के बाद मिट्टी में दबा हुआ मिला था। डीजीपी गौरव यादव ने मामले में कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर नवदीप सिंह को बर्खास्त कर दिया था।

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