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पंजाब में नए आदेश हुए जारी… जिला प्रशासन ने लगा दी ये पाबंदियां, पढ़ें खबर

बरनाला: जिला प्रशासन ने शहर की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ी घोषणा की है। जिला मजिस्ट्रेट टी. बेनिथ द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, शहर के मुख्य बाजारों में दुकानदार अब अपनी दुकान की सीमा से बाहर कोई भी वस्तु नहीं रख सकेंगे। यह आदेश विशेष रूप से सदर बाजार, फरवाही बाजार, हंडियाया बाजार और कच्चा/पक्का कॉलेज रोड क्षेत्र में प्रभावी होगा।

बाजारों में वाहनों के प्रवेश पर सख्ती

शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए चार पहिया वाहनों पर भी रोक लगाई गई है। सदर बाजार में किसी भी प्रकार के चार पहिया वाहन का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा। इन वाहनों को बरनाला रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ा करना अनिवार्य होगा। वहीं फरवाही और हंडियाया बाजार में वाहनों की पार्किंग केवल तय की गई लाइनों के अंदर ही की जा सकेगी।

इसके अलावा, भारी वाहनों जैसे लोडिंग ट्रक, ट्रैक्टर ट्रॉली, टेंपों और टाटा 407 इत्यादि का बाजार में प्रवेश केवल रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक ही मान्य होगा। दिन के समय ऐसे वाहनों पर पूरी तरह रोक रहेगी।

ध्वनि प्रदूषण पर प्रशासन सख्त

एक अलग आदेश में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने साफ कहा है कि मैरिज पैलेस, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में बिना अनुमति ध्वनि यंत्रों जैसे लाउडस्पीकर या ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

यह कदम उन लोगों की सुविधा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है जिन्हें तेज़ आवाज़ों से परेशानी होती है — विशेष रूप से बच्चे, बुज़ुर्ग और मानसिक रोगी। ध्वनि नियंत्रण के लिए लागू पंजाब इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल एक्ट, 1956 के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। यदि कोई संस्था या व्यक्ति लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे पहले संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी।

आदेश की अवधि

ये सभी आदेश 15 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी प्रशासन ने दी है।

बरनाला प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल शहरी व्यवस्था सुधारने में सहायक होगा, बल्कि आम नागरिकों को शांतिपूर्ण वातावरण भी प्रदान करेगा।

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