साहिबजादा अजीत सिंह नगर: जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने जिला साहिबजादा अजीत सिंह में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन का आदेश देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया।
नगर पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है इसके साथ ही हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक समारोहों, पूजा स्थलों, शादी पार्टियों या अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर कोई भी आम या खास इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश 11 अप्रैल 2024 से 10 जून 2024 तक लागू रहेंगे।
किरायेदारों, नौकरों और पेइंग गेस्ट की पूरी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को देनी होगी
जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है कि नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर स्थित जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने घर में किरायेदार/नौकर/पेइंग गेस्ट रखते समय उसका पूरा विवरण एक सप्ताह के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा।
यह आदेश उन लोगों पर भी लागू होगा जिन्होंने अपने पहले से रखे गए किरायेदारों, नौकरों और पेइंग गेस्ट का विवरण पुलिस को नहीं दिया है। इन निषेधात्मक आदेशों में कहा गया है कि जिले में अन्य राज्यों एवं बाहरी जिलों से अनेक लोग रोजगार/कार्य आदि हेतु आते हैं। इसके अलावा, अन्य शिक्षण संस्थानों/संस्थानों में अध्ययन के लिए अन्य राज्यों से आए छात्र/प्रशिक्षु, पेइंग गेस्ट के रूप में विभिन्न व्यवसायों/व्यवसायों से जुड़े व्यक्ति और कॉल सेंटर में सेवा कर्मचारी भी किराए पर रह रहे हैं।
इनमें से कई लोग नशीली दवाओं, असामाजिक और आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं और किराए के परिसरों और सार्वजनिक स्थानों पर हंगामा करते हैं। मकान मालिक इन किरायेदारों की जानकारी पुलिस में दर्ज नहीं कराते, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर रहता है। ये आदेश 11 अप्रैल 2024 से 10 जून 2024 तक लागू रहेंगे।