अमृतसर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर पल्लवी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, डीजे, साउंड एम्पलीफायर और अन्य शोर उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों, बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस, होटल, रिज़ॉर्ट, डीजे कार्यक्रमों, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा अन्य सभी आयोजनों पर लागू होगा। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों के तहत दी गई विशेष अनुमति वाले मामलों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि प्रशासन के संज्ञान में आया है कि जिले के कई बैंक्वेट हॉल और मैरिज पैलेस देर रात तक लाउडस्पीकर, डीजे सिस्टम, साउंड एम्पलीफायर और अन्य शोर करने वाले उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। इससे सार्वजनिक शांति, कानून-व्यवस्था, लोगों के स्वास्थ्य तथा क्षेत्र में अमन-चैन प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 72/1998 में 18 जुलाई 2005 को दिए गए निर्णय के तहत रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर और अन्य शोर उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए थे। यह आदेश 16 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
📍 Location: Amritsar (Amritsar)

