नवांशहर: जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने शहीद भगत सिंह नगर जिले की सीमा के भीतर शादी, धार्मिक समारोहों या अन्य प्रोग्रामों में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों के तहत जारी आदेशों के अनुसार हाल के दिनों में राज्य के सीमावर्ती जिलों में असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन के माध्यम से आपत्तिजनक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की गई। इसे ध्यान में रखते हुए जिला शहीद भगत सिंह नगर में ये आदेश जारी किए गए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। ये आदेश 12 जुलाई, 2025 तक लागू रहेंगे।
ये भी पढ़ें- BREAKING : बंगाल चुनाव के लिए BJP ने जारी की 13 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट
मेष: दिन शुभ रहेगा...