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चुनाव आयोग का ऐलान: 19 अगस्त को मसौदा, 3 सितंबर को अंतिम वोटर लिस्ट

August 18, 2025

चुनाव आयोग का ऐलान: 19 अगस्त को मसौदा, 3 सितंबर को अंतिम वोटर लिस्ट

चंडीगढ़: पंजाब राज्य में आगामी जिला परिषदों और पंचायत समितियों के आम चुनावों की प्रक्रिया अब तेज़ी पकड़ रही है। राज्य चुनाव आयोग ने इन चुनावों को पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए मतदाता सूचियों के अद्यतनीकरण की तिथि की घोषणा कर दी है।

उपायुक्त कोमल मित्तल ने जानकारी दी कि 5 अक्टूबर, 2025 तक संभावित इन चुनावों के लिए अद्यतित मतदाता सूची तैयार की जा रही है। वर्तमान में 3 मार्च, 2025 को प्रकाशित सूची को अब 1 सितंबर, 2025 की पात्रता तिथि के अनुसार संशोधित किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।

राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 28 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो 1 सितंबर, 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए पात्र होगा।

मतदाता सूचियों का प्रारूप 19 अगस्त, 2025 को पंचायत समिति कार्यालयों, जिला परिषद कार्यालयों और उप-नगरपालिका कार्यालयों में सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद, 20 अगस्त से 27 अगस्त तक मतदाता अपने नाम शामिल कराने या संशोधन के लिए दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इन सभी दावों व आपत्तियों का निपटारा 1 सितंबर, 2025 तक कर दिया जाएगा, जिसके पश्चात अंतिम मतदाता सूची 3 सितंबर, 2025 को जारी की जाएगी।

उपायुक्त ने जिले के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और उपमंडल दंडाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस कार्यक्रम का सख्ती से पालन करें ताकि चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए और सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार मिल सके।

चुनाव आयोग की यह पहल लोकतंत्र को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। अब यह ज़रूरी है कि जिले के नागरिक समय रहते अपनी मतदाता स्थिति की जांच करें और आवश्यकतानुसार सुधार कार्यवाही करें।

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