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भारतीय चुनाव आयोग ने विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ने वाले पंजाब के छह उम्मीदवारों को किया अयोग्य घोषित

पंजाब में विधानसभा चुनाव 2022 में छह उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया है। अब यह छह प्रत्याशी रहे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। चुनाव आयोग ने इन छह उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर अगले तीन साल तक रोक लगा दी है। यह सभी उम्मीदवार पंजाब के गुरदासपुर जिले के हैं। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से जारी किए आदेशों के जरिये पंजाब विधानसभा 2022 के चुनाव लड़ने वाले छह उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि इन उम्मीदवारों ने लोक प्रतिनिधि एक्ट, 1951 के सेक्शन 78 के अनुसार निश्चित समय सीमा में अपने चुनाव खर्चे की सूची कमीशन के पास जमा नहीं करवाई इसके चलते अगले तीन साल तक इन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया गया है।

 

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