
अमृतसर : पुलिस उपायुक्त-सह-कार्यकारी मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह धालीवाल, पीपीएस ने जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए जाब्ता फौजदारी संघ 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
इसके अलावा शादियों/समागमों और अन्य समारोहों में हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों पर भी पूर्ण प्रतिबंध है। सार्वजनिक समारोहों, पूजा स्थलों, शादी पार्टियों या अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध होगा और किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने पर भी प्रतिबंध लागू किया जाएगा। यह आदेश एकतरफ़ा पारित किया गया है। यह आदेश 11 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा।
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