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दिवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य

Faridkot Allots 22 Temporary Firecracker Licences Through Draw : फरीदकोट। दिवाली पर पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए फरीदकोट जिले में 22 अस्थायी लाइसेंस आवंटित करने हेतु पारदर्शी तरीके से लकी ड्रॉ निकाला गया। अशोक चक्र मीटिंग हॉल में अतिरिक्त उपायुक्त केशव गोयल की मौजूदगी में आयोजित प्रक्रिया में कुल 160 आवेदनों पर विचार किया गया।

आवेदकों ने स्वयं पर्चियां निकालकर ड्रॉ में भाग लिया और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। फरीदकोट उप-मंडल में 15, कोटकपुरा में 5 और जैतो में 2 लाइसेंस आवंटित किए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित स्थानों पर वैध लाइसेंस के साथ ही की जा सकेगी।

इसके लिए कुल 160 आवेदन प्राप्त हुए थे। यह प्रक्रिया स्थानीय ‘अशोक चक्र’ मीटिंग हॉल में आयोजित की गई। आवेदकों की मौजूदगी में यह ड्रॉ पूरी तरह से निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। ड्रॉ शुरू होने से पहले, अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) श्री केशव गोयल ने वहां मौजूद आवेदकों से पर्चियों की जांच करवाई। इसके बाद आवेदकों ने स्वयं ही पर्चियां निकालीं और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। बताया गया कि जिले के तीन उप-मंडलों (सब-डिवीजन) में 22 अस्थायी लाइसेंस जारी करने के लिए कुल 160 आवेदन प्राप्त हुए थे।

फरीदकोट उप-मंडल के लिए प्राप्त 35 आवेदनों में से ड्रॉ के जरिए 15 अस्थायी लाइसेंस आवंटित किए गए। इसी तरह, कोटकपुरा उप-मंडल के लिए प्राप्त 122 आवेदनों में से 5 अस्थायी लाइसेंस, और जैतो उप-मंडल के लिए प्राप्त 2 आवेदनों में से 2 अस्थायी लाइसेंस ड्रॉ के माध्यम से आवंटित किए गए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि पटाखे केवल निर्धारित स्थानों पर ही बेचे या रखे जा सकते हैं, और बिना वैध लाइसेंस के किसी भी व्यक्ति को पटाखे बेचने की अनुमति नहीं है।

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