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फिल्म ‘शूटर’ के निर्माता केवी ढिल्लों के खिलाफ FIR रद्द, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दी राहत

चंडीगढ़: फिल्म ‘शूटर’ के निर्माता केवल सिंह उर्फ केवी ढिल्लों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि यह फिल्म युवाओं को हिंसा के लिए उकसाती है और समाज में अशांति तथा नफरत फैलाती है। लेकिन अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह एफआईआर रद्द कर दी है।

कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति एनएस शेखावत ने कहा कि अगर किसी फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने प्रमाण-पत्र दे दिया है, तो वह फिल्म कानून के मुताबिक मानी जाती है और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को फिल्म से कोई आपत्ति है, तो वह कानून के अनुसार अपील या पुनरीक्षण कर सकता है। फिल्म के खिलाफ दर्ज एफआईआर सिर्फ ट्रेलर देखकर की गई थी, जबकि शिकायतकर्ता ने पूरी फिल्म देखी ही नहीं थी।

किन धाराओं में आरोप लगाए गए थे?
एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (IPC) की निम्नलिखित धाराएं लगाई गई थीं, जैसे धारा 153- दंगा भड़काना, धारा 153-ए-धर्म, जाति आदि के नाम पर नफरत फैलाना, धारा 153-बी- राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान देना, धारा 160-सार्वजनिक झगड़ा और धारा 107- उकसाना और धारा 505- अफवाहें फैलाना। लेकिन कोर्ट ने इन धाराओं की गहराई से जांच करने के बाद पाया कि इनमें से कोई भी आरोप फिल्म निर्माता पर लागू नहीं होते।

कोर्ट की मुख्य बातें
फिल्म में किसी धर्म, जाति, भाषा या समुदाय के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई गई है। फिल्म में ऐसा कोई दृश्य या संवाद नहीं है जिससे शांति भंग हो। फिल्म ट्रेलर देखकर पूरी फिल्म को गलत ठहराना उचित नहीं है। सरकार या किसी ने भी फिल्म के खिलाफ CBFC में कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई थी। कोर्ट ने फिल्म के निर्माता केवल सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को पूरी तरह से गलत और निराधार मानते हुए रद्द कर दिया।

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