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खाद्य कारोबारियों के लिए फूड लाइसेंस अनिवार्य, उल्लंघन पर कार्रवाई

Food Licence Mandatory for Businesses : अमृतसर। जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक में खाद्य कारोबारियों के लिए फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होने की जानकारी दी गई। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. आदित्य शर्मा ने बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों के खिलाफ खाद्य अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए।

स्कूलों और आंगनवाड़ियों में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने तथा त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। जो भी दुकानदार, रेस्तरां मालिक या ढाबा संचालक लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं करेगा, उसके ख़िलाफ़ खाद्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि खाद्य सैंपलिंग से जुड़े सभी लंबित अदालती मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए।

इस मौके पर ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद थे। सुखबीर कौर (संयोजक) ने सभी सदस्यों को अप्रैल से अगस्त के बीच की गई खाद्य सुरक्षा गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि स्कूलों और आंगनवाड़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा रजिस्ट्रेशन जल्द पूरा हो और बच्चों को परोसा जाने वाला भोजन खाद्य सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया जाए।

उन्होंने स्कूलों के अंदर और आसपास एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर लगी रोक के बारे में भी जानकारी दी। अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य) ने सभी को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर जीवन के लिए सुरक्षित भोजन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएं। बैठक के समापन पर, अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य) ने खाद्य सुरक्षा के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के काम की सराहना की और मौजूद खाद्य कारोबारियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे त्योहारों के मौसम की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाते समय खाद्य पदार्थों की क्वालिटी बनाए रखना सुनिश्चित करें।

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