Last Updated: October 24, 2026

Dainik Savera Times Logo

निहाल सिंह वाला में मिठाई की दुकानों पर फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी, 3 सैंपल भरे

October 24, 2026

निहाल सिंह वाला में मिठाई की दुकानों पर फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी, 3 सैंपल भरे

मोगा: त्योहारों के मौसम में लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से फूड सेफ्टी विभाग की टीम मोगा द्वारा कस्बा निहाल सिंह वाला में मिठाई की दुकानों की जांच की गई। इस दौरान विभाग की टीम ने मिठाइयों के तीन सैंपल भरे, जबकि सफाई के निर्धारित मानकों की अनदेखी करने पर एक दुकानदार के खिलाफ चालान जारी किया गया। विभाग की इस कार्रवाई से मिठाई विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने निहाल सिंह वाला में मिठाई तैयार करने और बेचने वाली दुकानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान चना बर्फी, रोस्टिड बर्फी और खोया बर्फी के कुल तीन सैंपल लिए गए। इन नमूनों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच के लिए भेजा जाएगा, ताकि मिठाइयों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार उनकी स्थिति का पता लगाया जा सके। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार अगली कार्रवाई की जाएगी।

सफाई के नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान एक फूड बिजनेस ऑपरेटर (एफबीओ) की दुकान पर सफाई संबंधी मानकों का उचित पालन नहीं पाए जाने पर विभाग की ओर से चालान जारी किया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि मिठाइयां तैयार करने, रखने और बेचने के दौरान साफ-सफाई बनाए रखना बेहद जरूरी है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ-साथ उनकी तैयारी और भंडारण में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

दुकानदारों को दिए जरूरी निर्देश

फूड सेफ्टी टीम ने दुकानदारों को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जीएमपी) और गुड हाइजीन प्रैक्टिसेज (जीएचपी) अपनाने के प्रति जागरूक किया। उन्हें निर्देश दिए गए कि मिठाइयां बनाने वाली जगहों, बर्तनों, मशीनों और भंडारण क्षेत्रों की नियमित सफाई सुनिश्चित करें। खाद्य पदार्थों को धूल, कीड़े-मकोड़ों और अन्य प्रकार की गंदगी से बचाकर रखा जाए, ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

वैध लाइसेंस रखना भी जरूरी

विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करने की हिदायत दी। साथ ही, कारोबार की प्रकृति के अनुसार जरूरी फूड सेफ्टी लाइसेंस या पंजीकरण वैध रखने के निर्देश भी दिए गए। फूड सेफ्टी विभाग ने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने दुकानदारों से अपील की कि वे ग्राहकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण मिठाइयां उपलब्ध करवाने के लिए सभी जरूरी मानकों का पालन करें।

📍 Location: मोगा

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें