
पटियाला : पंजाब में स्थानीय सरकार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला और मोगा जिले के 50 वार्डों के चुनाव रद्द कर छह सप्ताह में दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया है। इन चुनावों की पूरी प्रक्रिया पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ओर से गठित निगरानी समिति की देखरेख में पूरी होगी।
नामांकन पत्र दाखिल करने से लेकर मतदान तक की वीडियो रिकार्डिंग कराई जाएगी और परिणाम घोषित करने से पहले चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता की पुष्टि भी जरूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 28 सितंबर 2026 को यह आदेश दिया। अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर की अध्यक्षता वाले तथ्य-जांच आयोग की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए संबंधित 50 वार्डों में नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश दिए।
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