एससी लाभार्थियों को डेयरी फार्मिंग पर मिलेगा मुफ्त प्रशिक्षण

Free training on dairy farming will be provided : मोगा। अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों को डेयरी फार्मिंग के जरिए स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पंजाब सरकार ने विशेष योजना शुरू की है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को दो सप्ताह का निःशुल्क डेयरी प्रशिक्षण, 3500 रुपये का वजीफा और डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए योग्य ऋण मामलों पर 33.33 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी डायरेक्टर डेयरी विकास, मोगा निरवैर सिंह बराड़ ने बताया कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति से संबंधित योग्य लाभार्थियों को पंजाब के विभिन्न डेयरी प्रशिक्षण केंद्रों में दो सप्ताह का निःशुल्क डेयरी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि जिला मोगा के केवल अनुसूचित जाति से संबंधित इच्छुक डेयरी फार्मर 7 सितंबर 2026 को कार्यालय डिप्टी डायरेक्टर डेयरी विकास, मोगा, गांव गिल, बाघापुराना में काउंसलिंग के लिए उपस्थित हों। काउंसलिंग के दौरान चयनित लाभार्थियों को डेयरी प्रशिक्षण एवं विस्तार केंद्र, मोगा एट गिल (गांव गिल, बाघापुराना) में 14 सितंबर 2026 से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क डेयरी प्रशिक्षण के साथ 3500 रुपये का वजीफा भी दिया जाएगा। इसके अलावा, प्रशिक्षण के बाद डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए तैयार किए जाने वाले योग्य ऋण मामलों पर 33.33 प्रतिशत सब्सिडी का भी प्रावधान है। निरवैर सिंह बराड़ ने बताया कि प्रशिक्षणार्थी कम से कम पांचवीं कक्षा पास होना चाहिए। इसके संबंध में शैक्षणिक योग्यता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रशिक्षणार्थी पंजाब का निवासी और ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित होना चाहिए। इसके लिए आधार कार्ड की प्रति प्रमाण के रूप में देनी होगी। प्रशिक्षणार्थी अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए और इसके लिए एस.सी. प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। प्रशिक्षणार्थी की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
प्रशिक्षणार्थी का किसी भी बैंक में वैध बैंक खाता होना चाहिए। इसके लिए पासबुक की प्रति या कैंसिल चेक प्रस्तुत किया जा सकता है। इस डेयरी प्रशिक्षण योजना का लाभ पुरुष या विवाहित महिलाएं ही ले सकती हैं। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए संपर्क नंबर 94650-24767, 84270-71748 और 70099-32439 पर संपर्क किया जा सकता है।
