26 जनवरी से सिविल अस्पताल में वहीं दवाएं लिखी जाएंगी जो डिस्पैंसरी में होंगी उपलब्ध

मैडिकल अफसरों को निर्देश दिए गए कि 26 जनवरी 2024 से सिविल अस्पताल, अमृतसर में ओपीडी और आईपीडी में आए किसी भी मरीज को बाहर की दवाई नहीं लिखी जाएगी

अमृतसर: सोमवार को दोपहर 1 बजे सिविल अस्पताल, अमृतसर के कांफ्रैंस हाल में दोनों सीनियर मैडिकल अफसर डॉ. स्वर्णजीत धवन और डॉ. मदनमोहन की प्रधानगी में मीटिंग हुई जिसमें दोनों सीनियर मैडिकल अफसर और 37 मैडिकल अफसरों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में सरकार की ओर से आए निर्देशों की पालना करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि मैडिकल अफसरों को निर्देश दिए गए कि 26 जनवरी 2024 से सिविल अस्पताल, अमृतसर में ओपीडी और आईपीडी में आए किसी भी मरीज को बाहर की दवाई नहीं लिखी जाएगी और बाहर मैडिकल स्टोर पर नहीं भेजा जाएगा। पंजाब सरकार के इन निर्देशों की पालना करते हुए सभी दवाईयां सिविल अस्पताल, अमृतसर के ड्रग स्टोर/डिस्पैंसरी से ही मुहैया करवाई जाएं। ड्रग स्टोर और डिस्पैंसरी के इंचार्जों को हिदायत की गई है कि स्पैशलिस्ट डाक्टरों द्वारा लिखी गई दवाईयों की सूची अनुसार दवाई ड्रग स्टोर व डिस्पैंसरी में उपलब्ध करवाई जाए और किसी तरह की दवाई की कोई कमी हो तो तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया जाए। सभी ई.एम.ओ/डी.एन.बी/डी.आर.पी/इंट्रस को इस संबंधी हिदायत की गई कि वह किसी भी मरीज को कोई भी दवाई बाहर की नहीं लिखेंगे और वह अपने स्पैशलिस्ट डाक्टरों की सलाह से ही मरीजों को दवाई लिखेंगे। सिर्फ बाहर वह मरीज की दवाई लेंगे जो आयुष्मान भारत और जे.एस.एस.के स्कीम के अंदर आते हैं। हड्डियों के डाक्टरों को यह हिदायत की जाती है कि वह जो भी आप्रेशन करते हैं उनके इंप्लांट आदि वह आयुष्मान भारत के तहत मरीज आते है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। आयुष्मान भारत के काम को बढ़ाया जाएगा। जो दूसरे इंप्लांट ने उनके बारे पंजाब सरकार की हिदायतों अनुसार जानकारी दी जाएगी। अगर अस्पताल का कोई डाक्टर मरीजों को बाहर की दवाई लिखता है तो इस की पूरी जिम्मेवारी निजी तौर पर उस मैडिकल अफसर की ही होगी और उस संबंधित डाक्टर के खिलाफ बनती योग्य अनुशासनी कार्रवाई की जाएगी।

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