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गैंगस्टर बिश्नोई इंटरव्यू मामला: हाईकोर्ट ने कहा, DGP इस कमेटी को जांच में हर मदद दें

चंडीगढ़ (नीरू) : गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू मामले को लेकर आज फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस ने जो रिपोर्ट पहले दी उसके अनुसार इंटरव्यू पंजाब से नहीं हुई। 8 महीने के बाद भी कमेटी यह नहीं बता पाई कि इंटरव्यू कहा हुई। कोर्ट ने कहा कि इंटरव्यू की वीडियो सभी जगह से हटाई जाए।

गैंगस्टर लॉरेंस पर 71 केस दर्ज है और जिस में UAPA, 302 और पैसे की डिमांड जैसे केस दर्ज है, जिसमें 4 में सजा जाब्ता है। इस मामले में FIR दर्ज की जाए। लॉरेंस ने फिल्म एक्टर को धमकी दी और अपने क्राइम को ग्लोरीफाइ किया। इंटरव्यू को मिलियन लोगों ने देखा, इस ने जेल सुरक्षा को तोड़ा, जिसका नौजवानों पर गलत असर हुआ। हाई कोर्ट ने कहा कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और इसका नुकसान हो सकता है, जिसका दुश्मन गलत फायदा ले सकता है।

इंटरव्यू ने नौजवानों पर गलत असर किया और यह इनको गलत संदेश देता है। जो कमेटी बनाई गई है यह इंटरव्यू की जगह और समय की जांच करेगी। जेल में जैमर, सीसीटीवी, बॉडी स्कैनर लगाने को लेकर काम किया जाए, इस के लिए एक समय सीमा तय की जाए। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि डीजीपी पंजाब इस कमेटी को मामले की जांच में हर मदद दें।

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