लुधियाना: आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह मुंडिया के निर्देशों के तहत लुधियाना में अनधिकृत एवं अनियोजित विकास के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। ग्लाडा (GLADA) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 15 सितंबर 2026 को चार अनधिकृत कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए वहां की सड़कें, अवैध निर्माण और अन्य ढांचों को ध्वस्त कर दिया।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई
अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, GLADA, लुधियाना द्वारा जारी विध्वंस आदेशों के अनुपालन में ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और GLADA की नियामक शाखा के प्रवर्तन दल की संयुक्त टीम ने मानकवाल, मेहमूदपुरा और खीरी गांवों में अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान चार अनधिकृत कॉलोनियों में किए गए निर्माण और विकसित की गई सड़कों को ध्वस्त किया गया।
GLADA के अधिकारियों के अनुसार, संबंधित डेवलपर्स को पहले नोटिस जारी कर अवैध निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद निर्माण गतिविधियां जारी रहने पर प्रवर्तन टीम ने विध्वंस कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान किसी तरह का विरोध नहीं हुआ।
अवैध कॉलोनियों में प्लॉट बेचने वालों पर कार्रवाई
आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा है कि वैधानिक मंजूरी और सरकारी मानदंडों का पालन किए बिना विकसित की जा रही कॉलोनियों में सस्ते प्लॉट उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों को गुमराह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
GLADA की ओर से अनधिकृत और अनियोजित विकास पर विशेष निगरानी रखते हुए ऐसे मामलों में दंडात्मक कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों के विस्तार को शुरुआती स्तर पर ही रोकना है।
अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति खरीदने से बचने की अपील
GLADA के मुख्य प्रशासक ने आम जनता से अपील की है कि वे अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट, संपत्ति या भवन खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य करें। विभाग के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनियों में GLADA द्वारा पानी की आपूर्ति, सीवरेज या बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी।
पंजाब कानून के तहत जारी रहेगी सख्त कार्रवाई
GLADA के मुख्य प्रशासक-सह-सक्षम प्राधिकारी, लुधियाना ने कहा कि विध्वंस अभियानों के साथ-साथ लुधियाना जिले में अनधिकृत विकास में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ पंजाब क्षेत्रीय एवं नगर योजना और विकास अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी जारी रखी जाएगी।
📍 Location: लुधियाना (लुधियाना)