जेल में बंद गरीब कैदियों की जमानत राशि व जुर्माना भरेगी सरकार: DC घनशाम थोरी

जरूरतमंद कैदियों की पहचान के लिए उपायुक्त द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है

अमृतसर: सरकार सेंट्रल जेल में बंद उन कैदियों की मदद करने जा रही है जो आर्थिक कमजोरी के कारण जमानत या जुर्माना नहीं भर सके। यह जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी ने बताया कि जिले में कैदियों को इस तरह की सहायता प्रदान करने पर निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कैदी के परिवार की रिपोर्ट लेने के बाद अंतिम निर्णय लेगी और मामला तैयार कर सरकार को भेजेगी, जहां से यह सहायता राशि जारी की जा सकेगी।

घनशाम थोरी ने कहा कि सरकार चाहती है कि कोई भी कैदी सिर्फ इसलिए लंबे समय तक जेल में न रहे क्योंकि वह जमानत राशि या जुर्माना नहीं भर सकता, इसलिए उनकी मदद करने का फैसला किया गया है। आज इस संबंध में गठित कमेटी की पहली बैठक डिप्टी कमिश्नर थोरी के नेतृत्व में हुई, जिसमें सचिव कानूनी सेवा प्राधिकरण रशपाल सिंह, अधीक्षक सेंट्रल जेल, एसीपी और एसपी अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने सदस्य के रूप में भाग लिया।

थोरी ने बताया कि जेल अधीक्षक से मिली जानकारी के अनुसार अब तक सेंट्रल जेल में 17 ऐसे कैदी हैं जिन्हें तत्काल सहायता की जरूरत है। उन्होंने इन कैदियों के परिवारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अंतिम निर्णय लेकर सहायता के लिए केस सरकार को भेजा जा सके।

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