पटियाला: पटियाला की अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट सिमरप्रीत ने सर्वोच्च न्यायालय और पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, पटियाला जिले में त्यौहारों के दौरान निर्धारित समय के भीतर ग्रीन पटाखे फोड़ने के लिए आम जनता को आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा न्यायालय द्वारा किसी भी अन्य समय या किसी भी अन्य दिन पटाखे फोड़ने पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध अगली सुनवाई तक लागू रहेगा। जारी आदेशों में त्यौहारों के दौरान फोड़े जाने वाले ग्रीन पटाखों का समय निर्धारित किया गया है, जिसके तहत दिवाली पर 20 अक्तूबर को रात 8 से 10 बजे तक, गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे तक और 5 नवंबर को रात 9 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़े जाने की अनुमति है।
इसके अलावा, क्रिसमस (25-26 दिसंबर) और नए साल (31 दिसंबर और 1 जनवरी) की पूर्व संध्या पर पटियाला जिले की सीमा के भीतर रात 11.55 से 12.30 बजे के समय के दौरान केवल ग्रीन पटाखे फोड़े जाने/फोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं और उपरोक्त निर्धारित समय के बाद किसी भी प्रकार के पटाखे फोड़े जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के दौरान आम तौर पर जनता द्वारा पटाखे, आतिशबाजी और कई अन्य ऐसी सामग्री का उपयोग किया जाता है, जो ध्वनि और प्रदूषण पैदा करती है। इस संभावित खतरे से बचने के लिए पटियाला जिले में पटाखों, आतिशबाजी आदि के निर्माण, भंडारण और खरीद-बिक्री को नियमित करना बहुत जरूरी है।

