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Hardeep Singh Mundian ने संभागीय आयुक्तों और DC को दिया निर्देश, पंजीकरण के लिए NOC के प्रावधान का कड़ाई से सुनिश्चित करें अनुपालन

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की आम आदमी को सुविधा प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप राजस्व तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने सभी संभागीय आयुक्तों और उपायुक्तों को प्लाटों की रजिस्ट्री के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता न होने के प्रावधान का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

संभागीय आयुक्तों और उपायुक्तों को लिखे पत्र में मुंडियां ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐतिहासिक पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2024 भूमि के दस्तावेजों की रजिस्ट्री के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता को समाप्त करेगा। मंत्री ने कहा कि पंजाब विधानसभा ने 3 सितंबर को इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद राज्यपाल ने इसे पारित कर दिया था और इसके बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी थी।

उन्होंने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों पर कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित करना है, साथ ही छोटे प्लॉट धारकों को राहत देना है। आवास विभाग की अधिसूचना के अनुसार लोग 1 दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक इस ऐतिहासिक अधिनियम का लाभ उठा सकते हैं। इस संबंध में राजस्व विभाग ने सभी मंडलायुक्तों और सभी जिलों के उपायुक्तों को आधिकारिक पत्र जारी कर नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति भेजकर इसका पालन करने के निर्देश दिए हैं।

मंत्री ने कहा कि यह आम आदमी के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि इसका उद्देश्य आम जनता को अपने प्लॉटों की रजिस्ट्री में आ रही समस्या को दूर करना और अनधिकृत कॉलोनियों के विकास पर रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि इसमें उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आम आदमी की भलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय है।

मुंडियां ने कहा कि संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने 31 जुलाई, 2024 तक किसी अनाधिकृत कॉलोनी में स्थित पांच सौ वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बिक्री के लिए समझौता या ऐसा कोई अन्य दस्तावेज किया है, उसे भूमि के पंजीकरण के लिए किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

मंत्री ने कहा कि अधिकारी राज्य सरकार के इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रत्येक कार्य राज्य की प्रगति और लोगों की समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है।

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