पंजाब डेस्क: खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत जारी तीसरे निरोधक आदेश को चुनौती दी थी।
यह याचिका अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी तीसरे हिरासत आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। अदालत में दलील दी गई थी कि लगातार जारी किए जा रहे हिरासत आदेश कानूनी रूप से उचित नहीं हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
अप्रैल 2023 से डिब्रूगढ़ जेल में बंद
अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 से असम की डिब्रूगढ़ जेल में NSA के तहत हिरासत में रखा गया है। उनके खिलाफ पहला हिरासत आदेश 18 मार्च 2023 को जारी किया गया था। इसके बाद 17 अप्रैल 2025 को तीसरा नया हिरासत आदेश पारित हुआ, जिसे राज्य सरकार ने 25 अप्रैल 2025 को मंजूरी दी और 24 जून 2025 को इसकी पुष्टि की गई थी।
राज्य सरकार का पक्ष भी अहम
इस मामले में पंजाब सरकार ने अदालत के सामने यह तर्क रखा कि अमृतपाल सिंह की गतिविधियों से पहले भी राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई है। सरकार का कहना है कि उन्हें पंजाब लाने से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है, इसलिए उन्हें फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में ही रखना आवश्यक है।
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एक अन्य याचिका पर भी आज सुनवाई
हाई कोर्ट आज इसी मामले से जुड़ी एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें पंजाब सरकार ने अमृतपाल सिंह को असम जेल में ही रखने की मांग की है। सरकार का तर्क है कि सुरक्षा कारणों से उनकी हिरासत स्थानांतरण उचित नहीं होगा और जांच व कानूनी प्रक्रिया को वहीं जारी रखा जाना चाहिए। फिलहाल अदालत के ताजा फैसले के बाद मामला एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा में आ गया है।
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