Last Updated: September 24, 2026

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स्वास्थ्य विभाग ने COTPA अधिनियम के तहत 15 दुकानदारों के किए चालान

July 28, 2026

स्वास्थ्य विभाग ने COTPA अधिनियम के तहत 15 दुकानदारों के किए चालान

अमृतसरः पंजाब सरकार के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस विभाग के सहयोग से तथा सिविल सर्जन डॉ. रश्मि विज के मार्गदर्शन में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया।

इस अभियान का नेतृत्व डिप्टी डायरेक्टर डेंटल डॉ. जगजोत कौर तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनजीत सिंह रटोल ने किया। अभियान के लिए दो प्रवर्तन टीमों का गठन किया गया। इन टीमों में जिला एमईआईओ अमरदीप सिंह, डॉ. भारत महाजन, जिला लाइसेंसिंग प्राधिकरण होशियारपुर, ड्रग इंस्पेक्टर गुरदासपुर अमरपाल मल्लही, ड्रग इंस्पेक्टर होशियारपुर मनप्रीत सिंह, ड्रग इंस्पेक्टर रोहित शर्मा, ड्रग इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह, फूड सेफ्टी अधिकारी सतनाम सिंह, अमनदीप सिंह, सिमरनजीत सिंह, एसआई परमजीत सिंह, राजिंदर सिंह, एमपीएचडब्ल्यू राजेश कुमार, दीपक कुमार तथा पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल थे।

अभियान के दौरान रंजीत एवेन्यू बी ब्लॉक, सर्कुलर रोड, बटाला रोड, नमक मंडी तथा आसपास के क्षेत्रों में निरीक्षण किया गया। COTPA अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले 15 व्यक्तियों एवं दुकानदारों के चालान किए गए।

इस अवसर पर जिला तंबाकू नियंत्रण अधिकारी-सह-डीडीएचओ डॉ. जगजोत कौर ने बताया कि जिले को तंबाकूमुक्त बनाने तथा COTPA अधिनियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तंबाकू विक्रेताओं का मौके पर निरीक्षण करने के लिए दो विशेष टीमों को तैनात किया गया था। निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों तथा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 15 चालान किए गए। उन्होंने कहा कि जिले भर में COTPA अधिनियम का सख्ती से पालन लगातार जारी रहेगा।

उन्होंने आगे बताया कि सरकार के नियमों के अनुसार प्रत्येक तंबाकू उत्पाद के पैकेट के दोनों ओर निर्धारित चित्र सहित वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनी तथा “तंबाकू से दर्दनाक मृत्यु और कैंसर होता है” चेतावनी का अंकित होना अनिवार्य है। निर्धारित स्वास्थ्य चेतावनी के बिना तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त खुले (लूज़) सिगरेट की बिक्री, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान या तंबाकू का सेवन तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री भी कानून के तहत दंडनीय अपराध है।

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