चंडीगढ़ः (कंग)। गणतंत्र दिवस पर कैबिनेट मिनिस्टर अमन अरोड़ा को झंडा फहराने से रोकने के लिए दायर याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट आज सोमवार को सुनवाई करेगी। अमन अरोड़ा को 21 दिसंबर 2023 को पारिवारिक झगड़े में दोषी करार दिए जाने के बाद दो साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉ. एचसी अरोड़ा ने पंजाब सरकार को नोटिस भेजा था।
गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा द्वारा अमृतसर में झंडा फहराने की रस्म अदा करने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके खिलाफ एडवोकेट डॉ. एचसी अरोड़ा की तरफ से सरकार को नोटिस भेजा गया। अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट उनकी पिटीशन पर सुनवाई करने जा रहा है।
उन्होंने अपनी इस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2013 में लिली थॉमस मामले में दिए गए फैसले के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा है। लिली थॉमस केस में 2013 में आदेश दिए थे कि किसी भी मंत्री या विधायक को दोषी ठहराने पर जनप्रतिनिधि एक्ट के तहत मंत्री पद से हटाना होगा। इसके बावजूद अमन अरोड़ा मंत्री बने हुए हैं। उन्हें इस सजा के खिलाफ कोई स्टे भी नहीं मिला है। संगरूर कोर्ट ने 21 दिसंबर को मंत्री अमन अरोड़ा समेत 9 लोगों को 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। यह सजा 2008 से जुड़े केस में हुई थी।
जिसमें अमन अरोड़ा का अपने जीजा व अकाली दल के नेता राजिंदर दीपा के साथ पारिवारिक झगड़ा था। अरोड़ा पर आरोप था कि 15 साल पहले अमन अरोड़ा ने घर में घुसकर उनसे मारपीट की थी। इस मामले में अमन अरोड़ा और अन्य पर IPC की धारा 452 और 323 के तहत केस दर्ज हुआ था। संगरूर कोर्ट ने धारा 452 में 2 साल और 323 में एक साल कैद दी थी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।