मोगा: मोगा शहर के मुख्य बाजार में लगातार बढ़ रही यातायात की समस्या, जाम और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और आम लोगों को बाजार में आने-जाने के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत दिलाने के लिए महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जारी किए गए इन आदेशों के अनुसार मोगा के मुख्य बाजार में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि मुख्य बाजार में लाइटों वाला चौक से लेकर देव होटल तक भारी वाहनों की आवाजाही के कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है। इस मार्ग पर दिनभर लोगों की आवाजाही बनी रहती है और बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों के अलावा दुकानदारों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भारी वाहनों के बाजार में प्रवेश करने से कई बार लंबा जाम लग जाता है और राहगीरों को निकलने के लिए भी जगह नहीं मिलती।
आदेशों में कहा गया है कि कई बार वाहन चालक एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते वाहनों के बीच टकराव और विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे बाजार का माहौल प्रभावित होने के साथ-साथ लड़ाई-झगड़े की आशंका भी बनी रहती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारी वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है। प्रशासन के अनुसार प्रतिबंधित समय के दौरान भारी वाहन जीटी रोड से गांधी रोड होते हुए रेलवे रोड/प्रताप रोड, चैंबर रोड तथा स्टेडियम रोड के सामने स्थित गली नंबर 9 से होते हुए देव होटल चौक तक जा सकेंगे। वाहन चालकों को निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करना होगा, ताकि मुख्य बाजार में यातायात का दबाव कम किया जा सके और आम लोगों को राहत मिल सके।
इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली, रेहड़ी तथा अन्य ऐसे वाहनों को बिना सुरक्षा रिफ्लेक्टर के चलाने पर भी प्रतिबंध लगाया है, जिनके आगे और पीछे लाइटें नहीं लगी होतीं। ऐसे सभी वाहन चालकों के लिए लाल रंग के रिफ्लेक्टर, आई-ग्लास या चमकदार टेप लगाना अनिवार्य किया गया है। जिला प्रशासन का मानना है कि रात के समय सड़कों पर तेज रोशनी वाले वाहनों के सामने बिना रिफ्लेक्टर वाले वाहन चालकों को आसानी से दिखाई नहीं देते। विशेषकर साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली और रेहड़ी जैसे वाहनों के साथ दुर्घटना होने का खतरा अधिक रहता है। रिफ्लेक्टर लगाने से पीछे और सामने से आने वाले वाहन चालकों को दूर से ही ऐसे वाहनों की पहचान हो सकेगी और सड़क हादसों की आशंका को कम किया जा सकेगा।
जिला मजिस्ट्रेट सागर सेतिया ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने संबंधित वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें, भारी वाहनों के लिए तय वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें तथा अपने वाहनों पर आवश्यक रिफ्लेक्टर और चमकदार टेप जरूर लगाएं। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
📍 Location: मोगा

