चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बिक्रम मजीठिया द्वारा दाखिल की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, यह फैसला आय से अधिक संपत्ति के मामले में आया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब मजीठिया के पास केवल सुप्रीम कोर्ट का सहारा बचा है। उनके वकील अब उच्चतम न्यायालय में मामला उठाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि उन्हें न्यायिक राहत मिल सके।
25 जून को हुई थी गिरफ्तारी
बिक्रम सिंह मजीठिया को 25 जून को गिरफ्तार किया गया था और वे तब से जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ विजिलेंस ने चालान दाखिल किया है। चार्जशीट में कई अकाली और भाजपा नेताओं के बयान भी दर्ज किए गए हैं, जो मामले की गंभीरता को दर्शाते हैं।
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