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High Court ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब, समय से पहले पंचायतें भंग करने की जरूरत क्यों पड़ी?

चंडीगढ़ : पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पंचायत चुनाव रद्द करने के बाद इसके खिलाफ दायर याचिका को लेकर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने पंचायत भंग करने पर पंजाब सरकार को फटकार लगते हुए कहा, चुने हुए नुमाइंदों से किस आधार पर भंग की गई पंचायत। इस मामले में 31 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। वहीं आज 2 बजे के बाद भी सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा की क्या पंचायत भंग करने से पहले सर्वे किया गया था। आखिर समय से पहले पंचायतें भंग करने की जरूरत क्यों पड़ी?

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