Site icon Dainik Savera Times | Hindi News Portal

हाईकोर्ट ने पंजाब महिला आयोग अध्यक्ष पद की नियुक्ति पर 22 अप्रैल तक लगाई रोक

चंडीगढ़ (नीरू) : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब महिला आयोग अध्यक्ष पद पर 22 अप्रैल तक नियुक्ति करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट यह भी स्पष्ट कर चुका है कि सरकार यदि नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखना चाहती है तो रख सकती है लेकिन नियुक्ति कोर्ट के आदेश के बिना नहीं होगी। आपको बता दें हाईकोर्ट मनीषा गुलाटी को सरकारी आवास खाली करने के आदेश पर भी रोक लगा चुका है।

मनीषा गुलाटी ने पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन के पद से हटाने के पंजाब सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में मामला आने के बाद पंजाब सरकार ने गुलाटी को हटाने का आदेश वापस लिया था। बाद में पंजाब सरकार ने गुलाटी के सेवा विस्तार को रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी।

इसके खिलाफ गुलाटी ने दोबारा याचिका दायर कर इसे रद्द करने का आग्रह किया था। याचिका में कहा गया कि उसे मार्च 2024 तक सेवा विस्तार मिला था और सरकार सरकार बिना कोई कारण उनका सेवा विस्तार रद्द नहीं कर सकती। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मार्च 2018 में मनीषा गुलाटी को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। साल 2020 में उनके कार्यकाल को तीन साल बढ़ा दिया गया था, इसके बाद 20 फरवरी, 2022 को वह भाजपा में शामिल हो गई थीं और अपने पद पर बनी हुई थी।

Exit mobile version