हनीट्रैप से देश की सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने को खतरा, आरोपी महिला ASI को नहीं मिली जमानत

चंडीगढ़: डेटिंग एप से लोगों को फंसाने, होटल में बुलाने और फिर दुष्कर्म का फर्जी मामला दर्ज करवाने की धमकी देकर वसूली करने के मामले में आरोपी महिला एएसआई को जमानत देने से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इन्कार कर दिया है। जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हनीट्रैप देश की सुरक्षा.

चंडीगढ़: डेटिंग एप से लोगों को फंसाने, होटल में बुलाने और फिर दुष्कर्म का फर्जी मामला दर्ज करवाने की धमकी देकर वसूली करने के मामले में आरोपी महिला एएसआई को जमानत देने से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इन्कार कर दिया है। जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हनीट्रैप देश की सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने को बड़ा खतरा है और ऐसे मे याची को राहत नहीं दी जा सकती है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस अधिकारी होने पर याची पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को अपराध से बचाने का दायित्व था इसके उल्ट याची हनी ट्रैपिंग गिरोह की सदस्य बन गई और लोगों को परेशान करने लगी है। हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय समाज अक्सर सांस्कृतिक ताने बाने के चलते महिला के कहे पर भरोसा करता है जबकि कुछ गलत इरादे वाली महिलाएं इसका फायदा उठाती हैं और इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं।

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