पटियाला : अपनी पत्नी पर तेजाब फैंकने के मामले में एडीशनल सैश्न जज जशपिंदर सिंह की अदालत ने दोषी हरविंदर सिंह निवासी शंभू को 14 साल कैद की सजा सुनाई है और 2 लाख रुपए जुर्माने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 2 सालों के लिए अलग से सजा भुगतनी पड़ेगी। उक्त मामलें में दोषी हरविंदर सिंह निवासी शंभु ने आपनी पत्नी पर तेजाब फैंका था, जिसे झुलसी हुई हालत में अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। पुलिस ने धारा 326ए के तहत हरविंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।