Last Updated: October 4, 2026

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वाहनों के काटे चालान न भरने की सूरत में वाहन होंगे ब्लैक लिस्ट : RTA

March 26, 2025

वाहनों के काटे चालान न भरने की सूरत में वाहन होंगे ब्लैक लिस्ट : RTA

पटियाला: सचिव रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पटियाला रविन्द्र सिंह गिल ने बताया कि सूबे अंदर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान किए जाते हैं और यदि सैंट्रल मोटर व्हीकल रूल्ज 1989 के अधीन रूल 167 के अंतर्गत 90 दिनों के अंदर-अंदर चालान का भुगतान नहीं किया जाता तो विभाग द्वारा संबंधित वहीकलों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि वाहन ब्लैक लिस्ट होने के कारण स्ांबंधित वाहन के मालिक किसी भी तरह की सरकारी सेवा जैसे बीमा, प्रदूषण, रजिस्ट्रेशन आदि का लाभ नहीं ले सकते। उन्होंने आम लोगों से अपील करते कहा कि वह अपने चालान की बनती रकम समय पर दफ्तर सचिव, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथार्टी, पटियाला में संचित करवाएं। चालान की बनती रकम संचित न करवाने की सूरत में वाहन को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।

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