Site icon Dainik Savera Times | Hindi News Portal

हरियाणा में वर्ष 2014 की पॉलिसी के तहत रैगुलर हुए कर्मचारियों को मिलेगी पदोन्नति

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2014 की रैगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित किए गए कर्मचारी पदोन्नति के पात्र होंगे। हालांकि ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मौजूदा अपीलों के परिणाम के अधीन होगी। मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा राज्य और अन्य बनाम योगेश त्यागी और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 18 जून 2020 को जारी निर्देशों के अनुसरण में वर्ष 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित किए गए कर्मचारियों के पदोन्नति लाभों को रोकने का निर्णय लिया गया था। अब सर्वोच्च न्यायालय ने मदन सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य मामले में विभिन्न एसएलपी को जोड़कर 6 फरवरी 2024 के अंतरिम आदेशों के माध्यम से निर्देश दिए थे कि 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित किए गए कर्मचारियों की पदोन्नतियां मौजदा अपीलों के परिणाम के अधीन होंगी।

Exit mobile version