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जालंधर : दिवाली पर पटाखों के अस्थाई लाइसेंस के लिए आदेश जारी, 12 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन

जालंधर: शहर में पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन 12 अक्टूबर शाम 4 बजे तक किए जा सकेंगे। पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया कि पंजाब सरकार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ‘द एक्सप्लोसिव रूल्स-2008’ (द एक्सप्लोसिव रूल्स) के तहत 2016 में जारी किए गए प्रोविजनल लाइसेंसों में से 20% लाइसेंस के माध्यम से जारी किए जाने हैं।

उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर शहर के अंतर्गत आने वाले निवासी, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, उन्हें जालंधर शहर में नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर पटाखे बेचने के लिए अस्थाई दुकानों के लिए अस्थाई लाइसेंस प्राप्त करना होगा। वे शस्त्र लाइसेंसिंग शाखा, कमिश्नरेट जालंधर या कार्यालय कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की वेबसाइट https://jalandhrcity.punjabpolice.gov.in से लाइसेंस डाउनलोड कर 10 से 12 अक्टूबर शाम 4 बजे तक जमा करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि निर्धारित समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में ड्रा 18 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे रेड क्रॉस भवन जालंधर में निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय या सरकार द्वारा जारी आदेशों में कोई संशोधन या परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

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