कोटकपूरा : 2015 के कोटकपूरा गोलीकांड केस में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल, पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी, परमराज उमरानंगल, अमर सिंह चहल व सुखमंदर सिंह की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। इससे पहले इन याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने इन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी।
कोटकपूरा गोलीकांड: High court ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला रखा सुरक्षित

