ADC Viraj Tidke की तरफ से पंजाब की चर्चित ट्रेवल एजेंसी का लाइसेंस रद्द

पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके

चंडीगढ़: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके द्वारा डिवाइन इमिग्रेशन सर्विसेज मोहाली फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अपर जिलाधिकारी विराज श्यामकरण तिडके ने बताया कि डिवाइन इमीग्रेशन सर्विसेज फर्म एस.सी. एफ नंबर: 84 पहली मंजिल, चरण 5 मोहाली जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर मालिक राहुल मित्तल, एचयूएफ। पुत्र सुशील कुमार मित्तल निवासी ग्राउंड फ्लोर 01, टावर ए-3 निर्मल छाया टावर्स, लोहगढ़, जीरकपुर तहसील डेराबस्सी, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर, आईईएलटीएस के कंसल्टेंसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के काम के लिए लाइसेंस संख्या: 325/आईसी दिनांक 24.07 2019 रिलीज हुई थी। यह लाइसेंस 23.7.2024 तक वैध है। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि लाइसेंसधारी द्वारा अधिनियम/नियमों और एडवाइजरी के अनुसार मासिक रिपोर्ट और विज्ञापन भेजने में विफलता, कार्यालय बंद करना, लाइसेंस शर्तों का अनुपालन न करना, कंपनी/फर्म द्वारा नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण न देना 325/आईसी दिनांक 24.07.2019 को पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण तत्काल प्रभाव से रद्द/रद्द कर दिया गया है।

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