जालंधर (पंकज) : श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव संबंधित होने वाले नगर कीर्तन के चलते जिला मैजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने आदेश दिए है कि नगर कीर्तन वाले रूट पर पड़ने वाली मांस और शराब की सभी दुकानें (25 नवंबर) बंद रहेंगी।
फौजदारी संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मैजिस्ट्रेट ने आदेश दिए है कि नगर कीर्तन वाले रूट पर शराब और मांस की सभी दुकानें बंद रहेंगी।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि नगर कीर्तन की धार्मिक महत्वा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सारंगल ने कहा कि नगर कीर्तन वाले रूट पर मांस और शराब की दुकानें खुलने से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है।