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Ludhiana के सांसद Raja Warring काे 15 दिन के अंदर खाली करना होगा सरकारी आवास, पढ़ें वजह

चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा ने कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को आदेश जारी किए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सुखविंदर सिंह रंधावा को भी इसी तरह का नोटिस जारी किया गया है। आदेश विधायक के तौर पर उन्हें आवंटित सरकारी आवास खाली करने के हैं।

नियमों के मुताबिक, उन्हें 20 जून को 15 दिन के अंदर आवास खाली करने के आदेश जारी किए गए थे। हालांकि, तय समय अवधि के बाद भी वे कुछ समय तक आवास अपने पास रख सकते हैं। लेकिन इस दौरान उन्हें उचित किराया देना होगा।

दोनों ने विधायक पद से दे दिया है इस्तीफा

कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर से सांसद चुने जाने से पहले डेरा बाबा नानक के विधायक थे। जबकि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग गिद्दड़बाहा के विधायक थे। वे अब लुधियाना से सांसद चुने गए हैं। दोनों ने अब विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में जब वे विधायक नहीं रहे तो उन्हें आवास खाली करना होगा।

नियमों के मुताबिक, जब किसी विधानसभा सदस्य को घर, फ्लैट, सर्वेंट क्वार्टर, गैरेज आदि आवंटित किया जाता है। अगर वह सदस्य नहीं रह जाता है, तो उसे 15 दिन के अंदर उसे खाली करना होता है। अगर किसी कारणवश वे अगले 15 दिन में घर खाली नहीं करते हैं, तो उनसे वहनीय किराया वसूला जाएगा। अगर उसके बाद भी वे घर खाली नहीं करते हैं, तो किराए का 160 गुना वसूला जाएगा। घर खाली करने के लिए भेजे गए आदेश में यह साफ लिखा है।

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